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कारखाना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण

लखनऊ। इब्ने हसन ज़ैदी। प्रमुख सचिव श्रम श्रीमती डा0 अनिता भटनागर जैन ने निदेशक कारखाना, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक कारखाना के कर्तव्यों का निर्धारण किया है। उन्होंने बताया कि कारखानों के रेखांकनों का अनुमोदन करने, कारखाना भवनों के दृढ़ता के प्रमाण-पत्र स्वीकार करने, पचास कर्मकारों तक नियोजित करने वाले कारखानों को न्यूनतम ऊँचाई से छूट प्रदान करने, लाइसेंस जारी करने एवं उनका नवीनीकरण करने, संशोधन अंतरण एवं लाइसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने संबंधी कर्तव्यों का निर्धारण श्रम आयुक्त संगठन के कारखाना प्रमाग के निदेशक, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक के बीच निर्धारित कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि अब वृहद औद्योगिक दुर्घटना की शंका वाले सभी कारखानों के कार्यो का निवर्हन निदेशक कारखाना उ0प्र0, कानपुर द्वारा अथवा समस्त संभागीय उप निदेशक कारखाना द्वारा किया जायेगा। तीन सौ या उससे अधिक कार्मकारों का नियोजन करने वाले सभी कारखानों का कार्य समस्त संभागीय उप निदेशक अथवा उनका पद रिक्त होने पर समस्त सहायक निदेशक कारखाना देखेंगे। उन्होंने बताया कि 300 कर्मकारों से कम नियोजन करने वाले सभी कारखानों के कार्यों को समस्त सहायक निदेशक कारखाना सम्पन्न करेंगे।

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