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18 को बंद रखी जायेंगी गोवर्धन की समस्त शराब की दुकानें, डीएम ने जारी किये आदेश।

मथुरा(रवि पाल)। जिला मजिस्टेट/लाइसेंस प्राधिकारी श्री निखिल चन्द्र शुक्ला ने विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिये हैं कि गोवर्धन की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, माॅडल शाप्स, बीयर एवं भाँग की फुटकर दकानें दिनांक 18 जुलाई 2016 को पूर्णतः बन्द रखी जायेंगी।
उन्होंने बताया कि इस बन्दी के दिन के लिये अनुज्ञापीगण को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
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