बहराइच । मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में रसोईयों के चयन के लिए इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को विद्यालय अवधि में 28 जुलाई 2016 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। रसोईयों का चयन एक शैचिक सत्र के लिए किया जायेगा। इस अवधि में नियमित कार्य करने पर रू. 1000=00 प्रतिमाह (शैक्षिक सत्र में अधिकतम रू. 10000=00) देय होगा। रसोईया चयन के सम्बन्ध अन्य विवरण, आवेदन पत्र एवं अन्य प्रारूप सम्बन्धित विद्यालयों से अथवा डब्लूडब्लूडब्लू डाट यूपीएमडीएम डाट ओआरजी से प्राप्त किया जा सकता है।
यह जानकारी देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. अमरकान्त सिंह ने बताया कि रसोईयों के चयन के लिए सम्बन्धित विद्यालयों में अध्यसनरत् विद्यार्थियों के अभिभावक/अभिभाविकाएं यथा माता, दादी, बहन, चाची, ताई व बुआ आवेदन के लिए अर्ह होंगे। अभ्यर्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जायेगी। विधवा एवं परित्यक्ता दोनों के आवेदन की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। परित्यक्ता को निर्धारित प्रारूप ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
बीएसए डा. सिंह ने बताया कि शासनादेश संख्या 435(1) दिनांक 24 अप्रैल 2010 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रसोईयों की संख्या 30 सितम्बर 2015 के नामांकित छात्र-छात्राओं के आधार पर 25 छात्रों पर 01, 25 से 100 पर 02, 101 से 200 पर 03, 201 से 300 पर 04, 302 से 1000 पर 5 तथा छात्र संख्या 1001 से अधिक होने पर अधिकतम 07 रसोईये रखे जा सकते हैं।