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तहसील नानपारा में धारा-144 लागू

बहराइच। नूर आलम वारसी। वर्तमान में सावन का पर्व, 15 अगस्त (स्वतन्त्रता दिवस), रक्षा बन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, ईदुज्जुहा (बकरीद), अनन्त चतुर्दशी तथा समय-समय पर अन्य परीक्षाओं के सम्पन्न होने तथा आये दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा धरना/प्रदर्शन आदि आयोजनों के मद्देनज़र तहसील नानपारा के समस्त सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति तथा लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से उप जिला मजिस्ट्रेट अमिताभ यादव द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

उप जिला मजिस्ट्रेट नानपारा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह 18 जुलाई से 13 सितम्बर 2016 तक तहसील सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा तहसील की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को विशेष परिस्थितियों में संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है।
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