नूर आलम वारसी
बहराइच : जनपद के सभी नगरीय क्षेत्रों की साफ-सफाई व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए शासन के निर्देश पर 15 सितम्बर 2016 तक विशेष अभियान संचालित किया जायेगा। इस दौरान सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थानों, पार्को, नाले-नालियों एवं खुले स्थानों की सफाई के साथ-साथ कूड़े तथा मलबे का निस्तारण दिन प्रतिदिन सुनिश्चित किया जायेगा। अभियान के दौरान सबसे अच्छा कार्य करने वाले प्रथम तीन अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्बन्धित नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतें अपने संसाधन से यथोचित पुरस्कार प्रदान करेंगी जबकि सबसे खराब वार्डों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित भी किया जायेगा।
जनपद में संचालित किये जा रहे सफाई अभियान के प्रभावी पर्यवेक्षण तथा अभियान के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अच्छे व खराब कार्य का निर्धारण करने के लिए जिलाधिकारी अभय की ओर से प्रत्येक नगर पालिका व नगर पंचायत के लिए अधिकारियों को नामित किया गया है। नगर पालिका परिषद बहराइच के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट-प्रथम व तहसीलदार बहराइच, नगर पालिका परिषद नानपारा के लिए उप जिलाधिकारी व तहसीलदार नानपारा, नगर पंचायत रिसिया के लिए बीडीओ रिसिया व प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर अरूण कुमार गौड़ तथा नगर पंचायत जरवल के लिए उप जिलाधिकारी व तहसीलदार कैसरगंज को नामित किया गया है। नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए नगर मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आकस्मिक निरीक्षण व जाॅच कर पाॅच दिन पर पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहेंगे।
सफाई अभियान की विशेष बात होगी कि स्वच्छ भारत मिशन एवं क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के अधीन निर्गत निर्देशों और प्राविधानों का अनुपालन कराते हुए अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी। अभियान के दौरान जलभराव के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करायी जायेगी। ऐसा संभव न होने पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दवाओं, कीटनाशकों एवं एण्टीलार्वा छिड़काव तथा फागिंग की मुकम्मल व्यवस्था की जायेगी तथा नालियों एवं सीवर लाईनों की सफाई व चूने इत्यादि का छिड़काव भी किया जायेगा।
जिलाधिकारी अभय ने बताया कि मुख्य सचिव के स्तर से जारी आदेश में निर्देश दिया गया है कि अभियान अवधि के दौरान नगरीय क्षेत्रों में यदि सफाई कर्मचारी पर्याप्त न हों तो निजी संस्थाओं के माध्यम से निर्धारित मानक के अनुसार सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से भी कार्य कराया जा सकता है। श्री अभय ने बताया कि जारी आदेश में नगरीय क्षेत्रों में कूड़ा प्रबन्धन की संचालित परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ संचालित कराने तथा अधूरी कूड़ा प्रबन्धन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अवमुक्त अनुदान की धनराशि से कूड़ा प्रबन्धन के लिए आवश्यक उपकरण आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जा सकती है।
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नगर में ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालन एवं वाहनों की पार्किंग, मुख्य चैराहों के सौन्दर्यीकरण आदि के बारे में कार्ययोजना बनाकर सम्भ्रान्त नागरिकों से विचार-विमर्श करके नियमों के अन्तर्गत एक निश्चित समय सीमा में कार्यवाही कराई जाय। सड़क, नाला, खड़न्जा, पाईप लाईनों के निर्माण की 10 वर्षो की स्थिति तथा कार्य से सम्बन्धित अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अधिकारी का विवरण भी तैयार कर लिया जाय। समुचित एवं सुचारू विकास के निमित्त समस्त संसाधनों को डबटेल कर उपयोग किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मलिन बस्तियों में विशेष रूप से सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाय। सफाई एवं सड़क मरम्मत का कार्य ठेकेदारों के द्वारा नहीं विभागीय स्तर पर कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिलाधिकारी ने सभी नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि वह स्वयं, मण्डलायुक्त तथा शासन की ओर से नामित अधिकारियों की टीम द्वारा आकस्मिक रूप से निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायज़ा लिया जायेगा। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचेत किया है कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता उजागर होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध समुचित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।