गत वर्ष आरोपी युवक नगर के एक मुहल्ले की नाबालिग किशोरी को लेकर बहला फुसलाकर अपहृत कर लिया। अपहरण एवं पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी का प्रयास किया पर अभी तक सफलता न मिल सकी है। हर संभव कोशिश विफल रहने पर विवेचक उपनिरीक्षक श्री सिंह ने अदालत के समक्ष संपत्ति कुर्क किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तथ्यों पर विचारण के पश्चात न्यायालय ने सीआरपीसी 82 के तहत संपत्ति कुर्क किए जाने हेतु उद्घोषणा हेतु निर्देशित किया। इस आदेश के अनुपालन के क्रम में उपनिरीक्षक ने यह कार्रवाई किया है। विवेचक श्री सिंह ने निर्धारित अवधि में फरार आरोपी के पुलिस या अदालत के समक्ष प्रस्तुत न होने पर संपत्ति कुर्क किए जाने की बात कही है।
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