मो आफताब फ़ारूक़ी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले मे बसपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे राकेशधर त्रिपाठी की आज याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद वाराणसी की कोर्ट मे एक माह में अपने को सरेन्डर करे।
कोर्ट के आज के आदेश से राकेशधर को अब कोर्ट में समर्पण करना होगा और वह अब जेल भी जा सकते है। पूर्वमंत्री के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति मामले में केस थाना मुट्ठीगंज इलाहाबाद मे दर्ज था। विजिलेन्स ने इस समूचे घटनाक्रम की जाँच की तथा चार्जशीट पूर्वमंत्री के खिलाफ दायर कर दी है। चार्जशीट दायर होने के बाद वाराणसी की लोवर कोर्ट ने मंत्री को कोर्ट में हाजिरी के लिए समन जारी किया था। पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विजिलेन्स द्वारा दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी थी तथा कहा था कि विजिलेन्स ने आरोपपत्र दायर करने से पूर्व सरकार से पूर्वानुमति नही ली थी। जस्टिस तरूण अग्रवाल व जस्टिस विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने राकेशधर त्रिपाठी की तरफ से दिए गए तर्काे से असहमति व्यक्त कर उनकी याचिका खारिज कर दी। अब पूर्वमंत्री को वाराणसी की कोर्ट मे केस की सुनवाई कर कर जज के समक्ष समर्पण करना होगा।