जिलाध्यक्ष विवेकानंद यादव ने कहा कि तत्कालीन जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के समक्ष पात्र गृहस्थी सूची में अपात्रों के चयन की बहुलता का मामला उठाया गया। निर्देशानुसार जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आबादी के सापेक्ष 79 फीसदी पात्र नागरिकों का नाम खुली बैठक में चयनित कर फीडिंग हेतु दिया। बावजूद इसके दूसरी सूची को मान्यता दी जा रही है। कहा कि ग्राम प्रधान संघ ग्राम पंचायत की सूची के अनुरूप फीडिंग सहित मनरेगा एक्ट के तहत 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने, हरेक राजस्व ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से सफाईकर्मी की नियुक्ति एवं ग्राम प्रधानों को पांच लाख रुपये तक के कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के अधिकार दिए जाने को लेकर धरना आयोजित किया गया है। ब्लाक अध्यक्ष ब्रजेश यादव के धरना में भाग लेने को इच्छुक प्रधानों के हाथ उठाने का आह्वान पर सभी ने हामी भरी। मंडल उपाध्यक्ष श्रीधर राय के संचालन में हुई बैठक।
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