जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/नोडल अधिकारी तथा समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित करते हुये कहा कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों का चयन कराना सुनिश्चित करें। भविष्य में जिन ब्लाको/तहसीलों में पात्र लाभार्थी अवशेष पाये जायेगें अथवा अपात्र गृहस्थियों का चयन पाया जायेगा तो उस क्षेत्र के सत्यापन अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को सन्दर्भित कर दिया जायेगा।
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