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न्यायालय परिसर में हथियार के साथ प्रवेश पर लगी रोक

आफताब फारूकी
इलाहाबाद। न्यायालय परिसर में प्रतिदिन आने वाले वादकारीगण- अधिवक्ता बन्धुओं एवं आगंतुको की सुरक्षा को दृृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि न्यायालय परिसर में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के हथियार-असलहे के साथ प्रवेश न करे।
जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेश के क्रम में अपर जिला मजिस्टेªट (नगर) पुनीत शुक्ल ने बताया है कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा केा चुस्त-दुरूस्त बनाये रखने के लिए सभी को सूचित किया गया है कि यदि किसी को न्यायालय परिसर में किसी प्रकार के हथियार-असलहे के साथ उपस्थित पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत असलहा-हथियार जब्त कर लिया जायेगा और उक्त असलहे की लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।
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