मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के बैजापुर गांव का है। गांव निवासी शिवगोविंद राय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन पत्र दाखिल कर आरोप लगाया कि उनके भाई रामगोविंद राय ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी चल-अचल संपत्ति को उन्हें तथा एक अन्य उदयनरायन के पक्ष में वसीयत कर दी थी। उनकी मृत्यु के बाद वे लोग वरासत के आधार पर काबिज-दाखिल हो गए। इसी बीच कानूनगो की मिलीभगत से अर्चना राय निवासी अवती पहलवानपुर, बिलरियागंज आजमगढ़ व आराधना राय निवासी गोंठा, दोहरीघाट ने बिना किसी अधिकार के अभिलेखों में नाम न होने के बावजूद राजेश कुमार निवासी बड़ागांव, घोसी तथा राजेश राय निवासी ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली व त्रिभुवन सिंह निवासी चंद्रभानपुर, नगर कोतवाली को बेच दिया। महिलाओं के इस कार्य में उनके पति क्रमश: पंकज कुमार राय व नितिन कुमार राय भी शामिल थे। इस बात की जानकारी होने पर शिवगोविंद राय ने थाने में इसकी सूचना दी, कार्रवाई न होने पर एसपी के यहां पत्र भेजा। कार्रवाई न होने पर न्यायालय से गुहार लगाई। इसे संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने नगर कोतवाली को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने सातों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है
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