याचिका दाखिल कर इस कूरियर कंपनी ने कहा था कि वाणिज्य कर विभाग को इस प्रकार की जब्ती कार्यवाही करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कूरियर कंपनी की इस याचिका पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी की गयी जब्ती (सीजर) की कार्रवाई आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश कोर्ट ने ई.-काम कूरियर की याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि कैश आन डिलेवरी पर वैट से छूट मिलेगी। कोर्ट के इस आदेश से आन लाइन शापिंग कंपनियां को बड़ी राहत मिली है।
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