Categories: Crime

मानसिक रोगियों पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

मो आफताब
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लूकरगंज स्थित दरगाह मुनव्वर शाह बाबा में जंजीर से जकड़े मानसिक रोगियों का इलाज मानसिक हास्पिटल में कराने तथा रहने आदि की सुविधाएं देने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से एक हफ्ते में जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 17 नवम्बर को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने इलाहाबाद की सामाजिक संस्था मुहिम की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर चार्ली प्रकाश ने बहस की। याची का कहना है कि मजार में रोगियों के इलाज के नाम पर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। मानसिक रोगियों को जंजीरों में बांधकर रखा गया है। मजार की झांडफूंक से मानसिक रोगियों के इलाज का झूठा दावा किया जा रहा है किन्तु रिपोर्ट में बताया गया है कि लंबे समय से मजार पर इलाज करा रहे मरीजों की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। मजार के प्रबंधक सैयद फैजुद्दीन अल लेह का दावा है कि हजारों मरीज आते हैं और वे ठीक हो रहे हैं।
pnn24.in

Recent Posts

गुलरिया चीनी मिल का घूमा चक्का, नए पेराई सत्र का डीएम-एसपी ने किया उद्घाटन

फारुख हुसैन लखीमपुर खीरी: बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 यूनिट-गुलरिया चीनी मिल के 18वें गन्ना पेराई…

7 hours ago

समेकित प्रोत्साहन योजना से बन्द सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को संजीवनी

फारुख हुसैन लखीमपुर खीरी: प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बन्द पड़े और घाटे में चल…

8 hours ago

बड़ागांव में फर्जी भू स्वामी के साथ मिलकर जमीन की धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज

ए0 जावेद वाराणसी: बड़ागांव थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में एक व्यक्ति की पैतृक ज़मीन…

11 hours ago

वाराणसी: गाजियाबाद में लाठीचार्ज की वकीलों ने किया घोर निंदा

शफी उस्मानी वाराणसी: गाजियाबाद में जिला जज के आदेश पर पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर बर्बरतापूर्ण…

11 hours ago