संजय ठाकुर/मऊ
मऊ : जिला उपभोक्ता फोरम ने एक परिवाद में न्यूरो सर्जन डा.शिशिर जायसवाल द्वारा महिला के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में विपक्षी द्वारा परिवाद पर दो माह के अंदर एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। फोरम ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि चूंकि चिकित्सक का अस्पताल न्यू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से बीमित है इसलिए संपूर्ण क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी द्वारा देय होगी।
बताते चलें कि बलिया जनपद के बिल्थरारोड तहसील के लखुबरा गांव निवासी मोतीचंद्र चौहान व उनके पुत्र व पुत्रियों द्वारा परिवाद फोरम में दाखिल किया गया था। परिवादी के अनुसार उसकी पत्नी इंद्रावती देवी के सिर में चक्कर व दर्द था जिसका इलाज डा.शिशिर जायसवाल द्वारा उनके मऊ व आजमगढ़ स्थित अस्पताल से कराया गया। इसी दौरान इंद्रावती के कान में मवाद व दर्द हो गया। परिवादी द्वारा नाक कान के विशेषज्ञ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्वयं इलाज किया तथा कान की सफाई की जिससे कान में खून आ गया तथा इंफेक्शन हो गया। इसकी वजह से इंद्रावती की मौत हो गई। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनकर यह पाया कि चिकित्सक ने कान का विशेषज्ञ न होने के बावजूद आपरेशन कर लापरवाही की। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामनरायन मौर्य व सदस्यगण लालमुनि यादव, रामचंद्र यादव ने सर्वसम्मति से विपक्षी चिकित्सक के विरुद्व एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। फोरम ने वाद व्यय के रुप में पांच हजार रुपया भी विपक्षी द्वारा अदा करने का निर्णय दिया।