आफताब फारूखी
इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालय में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने विशेष आरक्षित कोटे के कैरी फारवर्ड हुए रिक्त पदों पर श्रेणीवार नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इसी प्रकार से कोर्ट ने एसटी कोटे की बची सीटें एससी अभ्यर्थियों से भरने तथा उन पदों को भी भरने का आदेश दिया है जो चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे जिलों में ज्वाइन करने के कारण रिक्त हो गयी है।
कुशीनगर के राजीव कुमार राठौड़ और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने दिया। याची के अधिवक्ता ने बताया कि कुशीनगर जिले में सहायक अध्यापकों की 607 सीटें थी जिनके लिए प्रथम चरण की काउंसिलिंग 16-17 अगस्त को और दूसरे चरण की 24 अगस्त को हुई। याचीगण कुछ अंक कम होने के कारण चयनित नहीं हो सके।
याचिका में मांग की गयी कि विशेष आरक्षित कोटे की (एक्स सर्विस मैन, विकलांग और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित) 99 सीटें खाली रह गयी है। 7 अप्रैल 16 के शासनादेश के अनुसार अब इन सीटों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से 9 पद एसटी के रिक्त रह गये हैं। जिन पर नियमानुसार एससी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। 30 पद ऐसे हैं जिन पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन दूसरे जिलों में होने के कारण वह छोड़कर चले गये है। कोर्ट ने बीएसए कुशीनगर को आदेश दिया है कि यदि याचीगण योग्यता रखते हैं तो उनका इन रिक्त पदों पर चयन हेतु विचार किया जाए।