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सावधान बलिया में लगा दी गयी है 144 धारा।

नुरुल होदा खान
बलिया। अपर जिला मजिस्‍ट्रेट मनोज कुमार सिंघल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान तथा चुनाव के पश्चात की जाने वाली कानून व्यवस्था व आचार संहिता अनुपालन के मद्देनजर जनपद में 31 जनवरी तक धारा 144 लगा दी है। बताया कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नही होगें और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई ऐसा अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमत प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति रिवाज तथा जुमें की नमाज पर लागू नही होगा। बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर नही चलेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगा। उक्त आदेश का उलंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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