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चुनाव सम्बन्धित कोई कार्यक्रम के लिए इजाजत जरूरी

आर.के.गुप्त 

वाराणसी-आचार संहिता का अधिसूचना 04 जनवरी को जारी होने के बाद जनपद मे चुनाव के दौरान निर्वाचन या राजनीतिक कार्यक्रम से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से परमीशन लेना जरूरी है बिना परमीशन के कोई भी कार्यक्रम सम्पन्न कराने पर प्रायोजक के खिलाफ कार्यवाही किया जायगा किसी भी परमीशन के लिए आठो विधान सभा क्षेत्रो मे अलग-अलग  रिटर्निंग आॅफिसर नियुक्त किये गये हैं।

परमीशन के लिए पिण्डरा मे एस.डी.एम पिण्डरा (9454417039),अजगरा मे बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी(9415254851), शिवपुर के लिए एस.डी.एम. सदर आर्यका अखौरी(9454417040),रोहनिया के लिए ए.सी.एम.द्वितीय अभय कुमार पाण्डेय(9454417034)उत्तरी के लिए सीटी मजिस्टेªट (9454417032),दक्षिणी के लिए ए.सी.एम.तृतीय ईशा दोहन(9454417035) कैण्टोनमेंन्ट के लिए ए.सी.एम. चतुर्थ राम शिरोमणि(9454417036),सेवापुरी के लिए एस.डी.एम.राजातालाब त्रिभुवन राम(9454417038)से सम्पर्क कर सकते हैं।हर विधान सभा मे फ्लाइंग स्काॅट चलायी जा रही है और विडियोग्रफी भी किया जा रहा है बिना किसी अनुमति के कोई भी कार्यक्रम नही कराया जा सकता है पता चलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी किया जा सकता है।

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