शबाब ख़ान
कैश लेनदेन करने वालो के वालो के लिये बुरी खबर है। अरुन जेटली ने 2017-18 के बजट में 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को बैन करने का एलान किया था। इस घोषणा को लागू करने के तहत फाइनेंस बिल में ये प्रोविजन किया गया है, जो भी शख्स इसके लिए तय नियमों का वॉयलेशन करेगा, उसे खासी पेनाल्टी देनी होगी।
ट्रांजैक्शन के लिए लगाईं तीन शर्तें…
– कोई इन नियमों का वॉयलेशन न कर पाए, इसके लिए सरकार ने शर्तें भी काफी सख्त कर दी हैं।
– फाइनेंस बिल के प्रावधानों के मुताबिक, सेक्शन 269 एसएस के तहत 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए तीन तरह की शर्तें लगाई गई हैं।
पहली शर्त- कोई भी व्यक्ति एक दिन में 3 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर सकता।
– यही नहीं, अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप तीन लाख का एक ट्रांजैक्शन करने की बजाय 1 या 2 लाख के कई ट्रांजैक्शन के जरिए सरकार को धोखा दे पाएंगे तो ऐसा भी नहीं है। आप एक ट्रांजैक्शन करें या 10, लेकिन लिमिट 3 लाख ही होगी।
दूसरी शर्त- नया नियम एक ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगा। यानी अगर आपने एक ट्रांजैक्शन भी 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश में किया तो उसे नियमों का वॉयलेशन माना जाएगा।
तीसरी शर्त- इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी इवेंट पर 3 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता।
– यानी अगर शादी या दूसरे किसी मौके पर 3 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो भी पेनल्टी देनी होगी।
कितनी देनी होगी पेनाल्टी
– पेनाल्टी की रकम उतनी ही होगी, जितनी रकम कैश में ली गई है। यानी अगर किसी ने 4 लाख रुपए कैश में लिए है। तो उसे एक लाख रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस व्यक्ति ने तय लिमिट से एक लाख रुपए ज्यादा कैश में लिया है।
किसे नहीं देनी होगी पेनाल्टी
– अगर कैश लेने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह समझा कर संतुष्ट कर पाएगा, कि उसने कैश में रकम जिस वजह से ली है, वह सही है। ऐसी स्थिति में पेनाल्टी नहीं लगेगी।
– इसके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, सरकार द्वारा किए गए कैश ट्रांजैक्शन पर नए नियम नहीं लागू होंगे।