यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति यू.सी.श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने उपमहाप्रबंधक डी.के.गुप्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका में कैंट थाना इलाहाबाद में 26 दिसम्बर 2014 को अजय सिंह द्वारा याची के खिलाफ दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गयी थी।
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