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पूर्व मंत्री अंगद यादव की जमानत अर्जी खारिज

आफताब फारुकी
इलाहाबाद । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बसपा सरकार के पूर्व मंत्री आजमगढ़ निवासी अंगद यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति यू.सी.श्रीवास्तव ने दिया है। अंगद यादव पर अधिवक्ता राम नारायण सिंह की हत्या कराने का आरोप है। सिधारी थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। शूटर से हत्या कराने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गयी है। इसके अलावा हत्या अपहरण जैसे कई अपराधों के 17आपराधिक मामले दर्ज है। कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है।
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