जिसका व्यय दो श्रेणियों में कर सकते है। पहला निर्वाचन व्यय प्रचार-प्रसार पर जैसे- जन सभाओं, पोस्टरों, वैनरों, वाहनों, प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के विज्ञापनों पर व्यय शामिल है और दूसरे श्रेणी में वो व्यय आते है जिनकी विधि के अधीन अनुमति प्राप्त नही होती है जैसे- मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके बीच रू0, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण करना, यह रिश्वत देने की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। जो भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध है। ऐसे मदों पर व्यय करना अवैध है। जिलाधिकारी ने सभी पार्टी के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि मोटर वेहिक्ल एक्ट के अनुसार कुछ ही लोगों को वाहनों पर झण्डा लगाना अनुमन्य है, इसके अलावा किसी को भी वाहन में झण्डा लगाना अनुमन्य नही है। उन्होेने बताया कि उम्मीदवार/प्रत्याशी भी अपने वाहन में झण्डा नही लगा सकते है। उन्होेने कहा कि पार्टी कार्यालय पर एक झण्डा और 4×8 एक वैनर लगा सकते है। उन्होेने बताया कि जनपद का चुनाव छठवें चरण में है अपने पार्टी के स्टार कम्पेनर के लिए ग्राउन्ड की परमीशन ले लीजिए। परमीशन प्रथम आवक प्रथम पावक की व्यवस्था रहेगी।
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