भुक्तभोगी किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने कथित पति व उसके चार परिजनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दिया है। किशोरी ने रूपहले पर्दे के प्रेम व बेवफाई से परिपूर्ण फिल्म सरीखा सनसनीखेज आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी कि उसके गांव के ही स्वजातीय धर्मेन्द्र साहनी उसे जबरदस्ती बिहार के ताजपुर ले गया तथा जबरिया सिन्दुरदान कर उसे अपनी पत्नी बना लिया। यहीं नहीं, किशोरी के इच्छा के विपरीत उसके साथ शारीरिक सम्बंध भी बनाता रहा। किशोरी का यह भी आरोप है कि वह उसे वाराणसी भी ले गया तथा वहां भी उसके साथ जबरियन शारीरिक सम्बंध बनाता रहा। इसके बाद वह किशोरी को लेकर अपने गांव आया तथा अपने परिजनों के साथ मिलकर उसे जलाकर मार डालने का प्रयास किया। किशोरी का आभूषण भी अपने कब्जे में ले लिया। किशोरी के सनसनीखेज आरोप को गंभीरता से लेते हुए बैरिया पुलिस ने धर्मेन्द्र साहनी के साथ ही उसकी मां, बहन, भाई व पिता के खिलाफ धारा 376, 356, 342, 506 भादवि 3/4 पास्को एक्ट का अभियोग पंजीत कर विवेचना शुरू कर दिया है। पुलिस का मानना है कि यह प्रेम, बेवफाई व शादी से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले में कोतवाल केके तिवारी ने कहा कि पीड़िता ने बालिग व नाबालिग होने का कोई सबूत नहीं दिया है। देखने से बालिग प्रतीत होती है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। उसके साथ हर हाल में न्याय होगा।
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