वीनस दीक्षित
आयकर रिटर्न भरने के लिये पहले के जैसे अधिक विकल्प वाले फार्म की जगह छोटे व सरल फार्म 1 अप्रैल से आयकर विभाग उपलब्ध कराने जा रहा है। जिसमें से कुछ विन्दुओं को हटा कर फार्म को सरल बना दिया गया है। आयकर विभाग ने अब वेतनभोगी कर्मचारियों का आयकर रिटर्न दाखिन कराना सहज बना दिया है। वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिये फार्म सूचना भरने के लिये पहले से कम खाने उपलब्ध होंगे ।आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ खानों को आईटीआर -1 फार्म में शामिल कर दिया गया है।
फॉर्म का नाम ‘सहज’रखा गया है। 2017-2018 वर्ष के रिटर्न फार्म में आयकर के अध्याय छः-ए के तहत किये जाने वाले विभिन्न कटौती के दावों की जानकारी से जुड़े खाने हटा दीये गए है और उन्ही बिंदुओं को जगह मिली है जिसे ज्यादा तर प्रयोग में लाया जाता है।जिन विंदुओं को शामिल किया गया उनमें आयकर की 80सी,80डी के तहत मिलने वाली कटौतियां भी शमिल है। इसके बाद जो व्यक्तिगत करदाता अन्य मदों में कर कटौती चाहते।उनके लिये विकल्प चुनकर जानकारी दे सकते है।
आपको बता दे कि वर्तमान में जो आई टीआर 1. सहज फार्म है उसमें आयकर अधिनियम की धारा-80 के तहत 18 अलग अलग बिंदु है।इस धारा के तहत जीवनबीमा ,पीपीएफ, सावधि बैंक जमा सहित विभिन्न प्रकार के निवेश और बचत पर 1.50लाख रूपये तक कटौती तक का दावा किया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 80 डी के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम भुगतान की कुल आय में से कटौती का प्रावधान है। फार्म को अधिसूचित कर दिया गया है और आईटीआर -1 से लेकर आईटीआर-6तक फार्म उपलब्ध है।