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अब नहीं मिलेगी हाईवे पर शराब या बियर

दानिश अफगानी 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मुख्य मार्गों (राष्ट्रीय व राज्य मार्ग) पर खुली देशी -अंग्रेजी शराब व बियर की दुकाने, बार व मॉडल शॉप से शराब की बिक्री नहीं होगी। एक अप्रैल से सड़क किनारे चल रही सभी शराब व बियर की दुकाने बंद हो जाएंगी। यही नहीं राष्ट्रीय राजमार्गो व राज्य मार्गो से आधा किलोमीटर (500 मीटर) के दायरे में भी शराब व बियर की दुकानें नहीं खुल सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी ने सड़क किनारे स्थित सभी शराब की दुकानों को एक अप्रैल तक हटाए जाने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसम्बर 2016 को राष्ट्रीय राजमार्गो और राज्य के मार्गों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए थे। अब एक अप्रैल से राष्ट्रीय मार्गों पर 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब या बियर की दुकानें संचालित नहीं होगी। मुख्य मार्गों से 500 मीटर के दायरे के बाहर ही शराब व बियर की दुकान खोली जा सकेंगी। जो शराब या बियर की दुकाने अभी मार्गों के किनारे हैं उन्हें अपनी दुकान बंद करनी होगी।” – सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक अप्रैल से नहीं बिकेगी शराब व बियर, पूरे देश में लगा बैन
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