ग्राहक मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कहा था कि वह मीडिया को इस बात की जानकारी दे कि प्रतीक और नाम (अनुचित इस्तेमाल रोधी) अधिनियम, 1950 द्वारा विशेष प्रतीकों और नामों के व्यापारिक इस्तेमाल से पहले ‘पूर्व अनुमति’ लेनी आवश्यक है। ग्राहक मामलों के राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने राज्य सभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा, ”ग्राहक मामलों के विभाग ने पेटीएम और रिलायंस जियो से सफाई मांगी थी, जिस पर उन्होंने इस गलती के लिए माफी मांग ली है।”
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