इस पर अभिभावक ने मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा विभाग के तमाम उच्चाधिकारियों को इस प्रकरण से अवगत कराया था और कार्यवाही की मांग की थी बावजूद इसके कोई कार्यवाही न होते देख अभिभावक ने अधिवक्ता के जरिये अदालत की शरण ली और अदालत में 156(3) के तहत श्री काशी अग्रवाल समाज सहित स्कूल के पूर्व प्रबंधक संतोष अग्रवाल और वल्लभ अग्रवाल प्रधानाचार्य संगीता सेठ के खिलाफ भा. द. प्र. की धारा 419,420,467,468,504,506 धोखाधड़ी जैसी गंभीर धाराओं में परिवाद दाखिल किया । अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वादी की याचना को स्वीकार करते हुए परिवाद दर्ज कर लिया और मामले में बयान और साक्ष्य के लिए अगली तिथि मुकर्रर की। आपको बता दे की ये विद्यालय कई वर्षों से साजिश के तहत बिना मान्यता के फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा था। अब देखने वाली बात ये होगी की योगी सरकार में क्या शिक्षा माफियाओं के बलबूते इस तरह फर्जी स्कूलों को संचालित कर सरकार दावों की पोल खोलते रहेंगे।।
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