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सार्वजनिक नहीं की जाएंगी सीआईए की यातनाएं- अमरीकी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट

वीनस दीक्षित 

अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीआईए द्वारा क़ैदियों को दी जाने वाली यातनाओं का ब्योरा आम न किया जाए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से अधिकार समूहों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 11 सितंबर की घटना के बाद अमरीकी गुप्तचर सेवा सीआईए की ओर से चलाए गए प्रताड़ना कार्यक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी।  सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए इस रिपोर्ट की गोपनीयता सुनिश्चित कर दी है।

न्यायालय ने ACLU अर्थात अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन की इन दलीलों को ख़ारिज कर दिया कि सन 2014 में सीनेट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई अति गोपनीय रिपोर्ट को अमरीकी सरकार के पारदर्शिता के नियमों के आधार पर जारी कर दिया जाना चाहिए।
अमरीकी न्यायाल के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एसीएलयू की राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना की निदेशक हिना शामसी ने कहा है कि सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को लगे इस बड़े झटके से हम निराश हैं।  उन्होंने कहा कि यह पूरी रिपोर्ट निश्चित तौर पर हमारे देश के इतिहास में सबसे काले अध्यायों की कहानी है और जनता को इसे देखने का पूरा अधिकार है।
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