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पत्रकार राजदेव हत्याकांड : कसा सीबीआई ने शिकंजा, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन बना अभियुक्त नंबर 10

गोपाल जी.

मुजफ्फरपुर : सीवान के पूर्व राजद सांसद  मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ अब पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड का केस भी  चलेगा. इस मामले में शुक्रवार की सुबह करीब 9:30 बजे वीडियो  कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से  तिहाड़ जेल  में बंद  शहाबुद्दीन की विशेष सीबीआइ कोर्ट में पेशी हुई.  कोर्ट ने  पहले उनका नाम, पिता का नाम, उम्र व पते का सत्यापन कर बताया कि पत्रकार हत्याकांड में दर्ज प्राथमिकी में सीबीआइ ने आपको 10वां अभियुक्त  बनाया है. वहीं केस के आइओ डीएसपी सुनील सिंह रावत ने कोर्ट से शहाबुद्दीन काे 10 दिनों के रिमांड पर देने का आवेदन दिया.

देर शाम आइओ के आवेदन पर कोर्ट ने आठ दिनों के लिए रिमांड अवधि की मंजूरी दे दी. अधिवक्ता शरद  सिन्हा ने बताया कि उनके खिलाफ कस्टडी वारंट भी जारी किया गया है. दिल्ली  पुलिस आयुक्त के माध्यम से नौ जून को उसे वीडियो क्रांन्फ्रेसिंग या सशरीर  विशेष सीबीआई कोर्ट में उपस्थित कराने काे कहा.पत्रकार हत्याकांड में शक की सूई शुरू से ही शहाबुद्दीन  की ओर घूम रही थी, लेकिन अब तक बिहार पुलिस की एसआइटी व सीबीआइ की जांच  में उनका नाम स्पष्ट तौर पर नहीं आया था. पहली बार सीबीआइ ने यह खुलासा  किया कि पत्रकार हत्याकांड में पूर्व सांसद के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले  हैं. इसके समर्थन में कोर्ट में 51 पेज की सीलबंद रिपोर्ट पेश की है.
सीबीआइ की विशेष अदालत ने 22 मई को शहाबुद्दीन को मुकदमे के लिए वीडियो  कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश करने की सीबीआइ की अर्जी पर उसके खिलाफ पेश  करने का वारंट जारी किया था. सीबीआइ ने उसी दिन शहाबुद्दीन को आरोपित बनाने  के लिए एक और अर्जी दायर की थी. शरद सिन्हा ने  कहा कि बिहार  पुलिस पूर्व में ही छह आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.  एक के खिलाफ सीबीआइ ने चार्जशीट दाखिल किया है. दो अभियुक्त मो. जावेद व  मो कैफ जमानत पर हैं.
रिषु की जमानत खारिज
राजदेव हत्याकांड के एक अन्य अभियुक्त  रिषु कुमार जायसवाल की जमानत याचिका पर भी बहस की. जिला सत्र न्यायाधीश  हरेंद्र नाथ तिवारी ने सुनवाई करते हुए जमानत खारिज कर दी है. बता दें कि  13 मई 2016 को सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार कर हत्या कर दी  गयी थी. इस मामले में लड्डन मियां समेत छह लोग जेल में बंद है.
शहाबुद्दीन पर 45 से ज्यादा केस
शहाबुद्दीन 45 से ज्यादा आपराधिक मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और सीवान के निवासी चंद्रशेवर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू और राज्य सरकार की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में पूर्व सांसद को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था. चंदा बाबू के तीन बेटों की दो अलग-अलग घटनाओं में हत्या कर दी गयी थी.
अब तक का घटनाक्रम
13 मई 2016  पत्रकार राजदेव रंजन की सीवान में गोली मार हत्या, पत्नी आशा रंजन ने हत्या में शहाबुद्दीन का हाथ होने का आरोप लगाया
15 मई 2016 : जांच के लिए सीवान के एसपी की अध्यक्षता में एसआइटी गठित
16 मई 2016 : सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआइ से जांच कराने का एलान किया, सिफारिश भेजी गयी
22 मई 2017 : मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ सीबीआइ कोर्ट ने जारी किया प्रोडक्शन वारंट
अपडेट – सात आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दायर
दो आरोपित मोहम्मद जावेद और मोहम्मद कैफ जमानत पर लड्डन मियां समेत छह जेल में
सीबीआइ जांच पर था भरोसा : आशा
पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने कहा िक मुझे सीबीआइ की जांच पर पूरा भरोसा था. सीबीआइ ने शहाबुद्दीन के खिलाफ पुख्ता सबूत प्रस्तुत किये हैं. शहाबुद्दीन के अभियुक्त  बनाये जाने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही मेरे पति की हत्या का षड्यंत्र रचने  वालों को सजा मिलेगी. मालूम हो िक आशा ने जल्द सीबीआइ जांच शुरू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यािचका दायर की थी.
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