प्रमोद कुमार दुबे
सुल्तानपुर :- जानलेवा हमला,दहेज़ हत्या व गोकशी के अलग अलग मामलो में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने सभी आरोपियो की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पहला मामला कोतवाली देहात के महायतपुर गाँव का है।जहां के रहने वाले रमेश चंद्र उर्फ़ पप्पू सोनकर के खिलाफ वादिनी अनारकली निवासिनी लौहर दक्षिण ने अपने बेटे ऊदल उर्फ़ उदय प्रताप पर तमंचे से फायर कर जानलेवा हमला करने के आरोप में कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया है।
इसी मामले में आरोपी रमेश चंद्र की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। दूसरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के स्थानीय कस्बे का है।जहाँ के रहने वाले पति अभिषेक अग्रहरि,ससुर सुरेंद्र कुमार अग्रहरि समेत अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ अभियोगी शीतला प्रसाद अग्रहरि निवासी खैराबाद-कोतवाली नगर ने दहेज़ की मांग न पूरी होने के चलते अपनी बेटी आरती को जला कर मार डालने के आरोप में बीते 4 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया।इसी मामले आरोपी ससुर सुरेंद्र कुमार अग्रहरि की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की गई।
तीसरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के तियरी मछरौली गाँव का है।जहाँ के रहने वाले आरोपी अंसार कुरैशी समेत अन्य के खिलाफ एसआई रविशंकर तिवारी ने गोमांस व उपकरणों की बरामदगी बताते हुए बीते 7 जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया।इसी मामले में आरोपी अंसार कुरैशी की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की गई।
तीनो मामलो में आरोपियो की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओ ने आरोपो को निराधार बताते हुए जमानत की मांग की,वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता शुकदेव यादव आरोपो को अत्यंत गम्भीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया।तत्पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने सभी आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।