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होण्डा कंपनी के मालिक सीईओ प्रबंधक को नोटिस, खराब इंजन की होण्डा अमेज बेचने का आरोप

मो आफताब फ़ारूक़ी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने होण्डा मोटर कंपनी नियामी एओयामा, टोक्यो, जापान के सी.ई.ओ.एवं अध्यक्ष तीकानोबू ईतो, मे.होण्डा कार्स इण्डिया लि. नोएडा, जी.बी.नगर के सी.ई.ओ. व अध्यक्ष योईकीरो यूइनो, ट्राइडेंट होण्डा सुरेखा सेल्स प्रा.लि. इलाहाबाद के सी.ई.ओ.उमंग अग्रवाल, सर्विस ट्राइडेंट होण्डा सुरेखा सेल्स इलाहाबाद के महाप्रबंधक गौरव जैन व सुरेखा प्रा.लि. इलाहाबाद को नोटिस जारी की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने धूमनगंज इलाहाबद के अमित कुमार श्रीवास्तव की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। कोर्ट ने होण्डा कंपनी के मालिक व अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, विभूराय ने बहस की। इनका कहना है कि याची ने कंपनी डीलर से होण्डा अमेज कार खरीदी थी। जिसके इंजन में खराबी आ गयी। याची ने कार खरीदने के लिए बैंक से चार लाख लोन लिया है। याची ने लगभग छह हजार खर्च कर गाड़ी का इंजन बनवाया और कुछ ही दूर जाने के बाद फिर इंजन बैठ गया। एजेंसी ने ढाई लाख रूपये का इस्टीमेट दिया। धोखा देकर गुमराह कर खराब गाड़ी बेचने के आरोप में आपराधिक इस्तगासा दायर किया। जिस पर अपर मजिस्ट्रेट इलाहाबाद ने कुछ विपक्षियों को समन जारी किया। इस पर यह याचिका दाखिल की गयी है। सुनवाई जुलाई में होगी।
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