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रियल एस्टेट कानून हुआ लागू बिल्डर नहीं कर सकेंगे मनमानी

हरमेश भाटिया,
रामपुर।
अब तक बिल्डरों की मनमानी झेल रहे आम जनता को 1 मई से बड़ी राहत मिलने वाली है आज से ही बहुप्रतिक्षित रियल स्टेट एक्ट रेरा(RERA) लागू हो रहा है फिलहाल यह नया कानून केवल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इसे अधिसूचित किया है। इसके लागू होने के बाद उपभोक्ता ही सब कुछ हो जाएगा और बिल्डरों की मनमानी नहीं चल पाएगी

जानिए इससे जुड़ी कुछ खास बातें
रियल स्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनियों ने भी किस अधिनियम के कार्यान्यवन का स्वागत किया है उनका कहना है कि इससे भारतीय रियल स्टेट सेक्टर के कार्यों के तरीकों में बदलाव आएगा, सरकार ने घर खरीदारों की रक्षा के लिए और वास्तविक निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कानून पेश किया है, रियल स्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक 2016 संसद की ओर से पिछले साल मार्च में पारित कर दिया गया था और 1 मई से ही इस अधिनियम से जुड़ी 92 धाराएं प्रभावी हो जाएंगी
शहरी विकास आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया है 9 साल के लंबे इंतजार के बाद रियल एस्टेट कानून लागू होने जा रहा है यह नए युग की शुरुआत है कानून खरीदार को तवज्जो देगा यानी वह एक सेक्टर का राजा होगा वहीं दूसरी और इससे डेवलपर्स को भी विनियमित माहौल में ग्राहकों का भरोसा बढ़ने का लाभ होगा
इस अधिनियम से क्षेत्र में बहुत अधिक वांछित जवाबदेही पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी और इस कानून में खरीदारों और डेवलपर्स के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित किया गया है
डेवलपर्स को अब उन चल रही परियोजनाओं को पूरा करना होगा जिन्हें पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है साथ ही नए लांच होने वाले प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन भी 3 महीने के भीतर प्राधिकरण में कराना होगा
रेरा के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्राधिकरण बनाना अनिवार्य है हालांकि अब तक सिर्फ 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने रेरा के तहत कानून अधिसूचित किए हैं इन राज्यों में उत्तर प्रदेश,गुजरात,उड़ीसा,आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश और बिहार शामिल है
आवास मंत्रालय ने पिछले साल अंडमान और निकोबार दीप समूह दादर और नागर हवेली दमन और दीव का लक्ष्य दीप के लिए कानून अधिसूचित किए थे वही शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कानून अधिसूचित किए थे
भारतीय रियल स्टेट क्षेत्र के अंतर्गत कुल 76000 कंपनियां शामिल है
परियोजनाओं रियल स्टेट एजेंटों के अनिवार्य पंजीकरण के अलावा इस अधिनियम से कुछ प्रमुख प्रावधानों में परियोजना के निर्माण के लिए एक अलग बैंक खाते में खरीदार से एकत्रित धन का 70 फ़ीसदी हिस्सा जमा कराना शामिल है यह परियोजना के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करेगा क्योंकि केवल निर्माण उद्देश्यों के लिए ही धन निकाला जा सकता है
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