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सुल्तानपुर के प्रमुख समाचार प्रमोद दुबे के संग

(1)सुल्तानपुर:-छात्र की हत्या के मामले में आरोपी की तरफ से एडीजे सप्तम की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई ।जिस पर सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश अजय कुमार दीक्षित ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। मालूम हो कि अभियोगी का लड़का विकास राजपूत बीते 15 अगस्त को घर से बीएचइएल जगदीशपुर स्थित विद्यालय में चल रहे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई ।

तफ्तीश के दौरान प्रकाश में आये आरोपी आकिब सुत शकील हैदर निवासी जगदीशपुर कस्बा की तरफ से जमानत अर्जी पेश की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद यादव ने बचाव पक्ष के तर्कों को निराधार बताते हुए जमानत पर विरोध जताया । तत्पश्चात अपर जिला जज सप्तम अजय कुमार दीक्षित ने जमानत खारिज कर दी।

(2)सुल्तानपुर:- किशोर के अपहरण व हत्या के मामले में आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को  जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने खारिज कर दिया है ।
मालूम होगी अभियोगिनी जगपता का 15 वर्षीय बेटा बीते 12 दिसंबर को अपने मामा की शादी में सम्भई गांव में शामिल होने गया था, इसी दौरान उसका अपहरण हो गया और उसकी हत्या भी कर दी गई। मामले में आरोपी रामदेव की तरफ से प्रस्तुत  जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता शुकदेव यादव ने जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात् जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने जमानत ख़ारिज कर दी।
(3)सुल्तानपुर:-पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस कई महीनों बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है ।जिसके संबंध में चल रही मॉनिटरिंग अर्जी पर सुनवाई के पश्चात सीजेएम विजय कुमार आजाद ने विवेचक से नवीनतम आख्या के साथ केसडायरी तलब करने का आदेश दिया है।
मामला कमरौली थाना क्षेत्र का है, मालूम हो कि बीते 8 अक्टूबर की शाम को एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार तौफ़ीक अहमद निवासी महोना पश्चिम थाना बाजार शुकुल मोटर साइकिल लेकर जगदीशपुर कस्बे से घर के लिए आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने लोहे की रॉड आदि से उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। इन चोटों के वजह से करीब 3 दिनों तक तौफीक बेहोश भी रहा। इस मामले में तौफीक के भाई की तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। होश में आने पर तौफीक ने गांव के ही चांद, शहरयार व उसके रिश्तेदार मोहसिन एवं दो अज्ञात के जरिए हमला किए जाने की बात बताई ।पर घटना के करीब सात माह बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है ,बल्कि विवेचक आरोपियो का बचाव करते हुए तौफीक पर ही मुकदमे में सुलह के लिए दबाव बना रहे हैं। इसी मामले में मॉनिटरिंग अर्जी पर सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अभियोजन पक्ष ने कार्यवाही की मांग की। सीजेएम विजय कुमार आजाद ने आगामी 4 जून के लिए नवीनतम आख्या के साथ केसडायरी थानाध्यक्ष को तलब कराने का आदेश दिया है।
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