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बलिया पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में की गयी कार्यवाही

अन्जनी राय
बलिया पुलिस ने विभिन्न थानों में 25 अभियुक्तो को धारा 151 द0प्र0स0 में व 02 अभियुक्तों के कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब की बरामद कर धारा 60 आबकारी अधिनियम में चालान न्यायालय किया।

जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत किये गये मुकदमे
सुखपुरा थाना पुलिस ने अभियुक्त अनिल राजभर पुत्र गंगा किशुनराजभर निवासी भरतपुरा द्वारा वादी के पत्नी से छेडछाड करने के आरोप में धारा 354 क भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया।
खेजुरी थाना पुलिस ने अभियुक्तगण सुरजीत पुत्र रातनाथ, पियूष पुत्र सुरेन्द्र, गोरक्षनाथ पुत्र रामदहिन, राम दहिन पुत्र लक्ष्मण, प्रदीप पुत्र राजनाथ निवासी करम्मर थाना खेजुरी पर घर घुसकर गाली देते हुए मार पीट करने के आरोप में धारा 147, 452, 323, 504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया ।
बैरिया थाना पुलिस ने अभियुक्तगण दुर्गावती देवी पत्नी कृष्णा प्रसाद, मंजीत, रंजीत, संजीत पुत्रगण कृष्णा प्रसाद निवासी उपाध्यायपुर थाना बैरिया के उपर वादिनी को दहेज के लिए प्रताडित करना मारना पीटना व धमकी देने के आरोप में धारा 498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया ।
सिकन्दरपुर थाना पुलिस ने अभियुक्तगण हरेराम पुत्र मथुरा, सुभष पुत्र स्वामीनाथ, संजय पुत्र चन्द्र देव, श्री राम पुत्र दुर्गा, रमेश पुत्र रामचनद्र, कोमल पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी डूहाविहरा पर भैस चराने की बात को लेकर गाली देने और मारपीट करने के आरोप में धारा 147, 323, 504, 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया ।
नरही थाना पुलिस ने अभियुक्तगण बसगती सिहं पुत्र गौरी शकर सिहं निवासी एकौनी थाना नरही समेत दो अज्ञात लोगों पर वादिनी के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोप में धारा 377 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया ।
दोकटी थाना पुलिस ने अभियुक्त राजेश पुत्र तपीश सिहं निवासी बादिलपुर थाना दोकटी बलिया के उपर वादिनी के दरवाजे पर गालीगलौज और मारपीट करने के आरोप में धारा 354 बी, 323, 504, 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया ।
बांसडीह थाना पुलिस ने अभियुक्तगण मक्खन पुत्र निजामूद्दीन, खुर्शीद, कदरूदीन, भोला पुत्र निजामूददीन, सदाम पुत्र भोला निवासी गुदरी बाजार के उपर नाली साफ कर कीचड दरवाजे पर गिराने को लेकर वादी के साथ गालीगलौज और मारपीट करने के आरोप में धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 308 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया ।
उभांव थाना पुलिस ने अभियुक्तगण अशोक यादव पुत्र रामवचन निवासी परसिया थाना नगरा, बृजेश पुत्र चन्दू प्रकाश और शैलेश यादव पुत्र त्रिलोचन निवासी जमुआव, आदिल उर्फ मनोज पुत्र बाबूलाल निवासी रूठधरा थाना शिकारपुर पश्चिमी चम्पारणर बिहार द्वारा गैग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अपराध करने के आरोप में एसएचओ उभांव जयचन्द भारती की सूचना पर धारा 2/3 यूपी गैगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया ।
नोट- सभी मामलों में विवेचना की जा रही है ।
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