मऊ :श्रावण मास दिनांक 10.07.2017 से प्रारम्भ हो रहा है इस बीच दिनांक 10.07.2017, 17.07.2017, 24.07.2017, 31.07.2017, 07.08.2017 को श्रावण मास का सोमवार दिनांक 28.07.2017 को नागपंचमी, दिनांक 07.08.2017 को रक्षाबन्धन, दिनांक 15.08.2017 को स्वतन्त्रता दिवस एवं जन्माष्टमी आदि त्यौहारों के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है।
साम्प्रदायिक व असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कही भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है। उक्त के दृष्टिगत मुझे यह भी समाधान हो गया है कि मऊ जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 06.07.2017 के प्रातः 06:00 बजे से असामाजिक तत्वों गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली स्थिति में प्रत्येक संबंधित को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना संभव नही है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवश्यक हो गया है। अतः मै मनीलाल, अपर जिला मजिस्ट्रेट,मऊ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा लागू करता हूॅ जो पूरे जनपद में 06.07.2017 के प्रातः 06:00 बजे से 25.08.2017 के रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।