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यमुना में प्रदूषण पर होटलों, अस्पतालों, माॅल व व्यवसायिक संस्थानों पर कार्रवाई का निर्देश

आफताब फारुकी 

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यमुना नदी में गंदा पानी डाल रहे उद्योगों व होटल, माॅल, हास्पिटल सहित व्यवसायिक संस्थानों को चिन्हित कर कार्यवाई करने का निर्देश दिया है और 9 अगस्त 17 को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ हलफनामा मांगा है।

कोर्ट ने कहा कि गंदे नाले नदी में जाने से रोकने के क्या कदम उठाये हैं तथा कौन से कदम उठाये जा रहे हैं? समयबद्ध योजना बनाकर कड़ाई से पालन किया जाए। कोर्ट ने आदेश की जानकारी नगर आयुक्त इलाहाबाद को भी देने को कहा है।
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