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सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले अनुमति जरूरी

उमेश गुप्ता.

बलिया : नगर निकाय चूनाव की अधिसूचना शुक्रवार को लागू हो गई। इसको देखते हुए जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन कराना है। उन्होंने कहा है कि किसी भी नगरपालिका या नगर पंचायत में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम कराने से पहले बकायदा अनुमति लेनी होगी। अगर बिना अनुमति कोई कार्यक्रम हुआ तो अचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को आचार संहिता के अनुपालन कराने पर विशेष जोर देने को कहा है।

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