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नियोजित शिक्षक समान वेतन के हकदार :-पटना हाईकोर्ट

अनिल कुमार

पटना – हाईकोर्ट ने राज्य में नियत मानदेय पर कार्यरत 3,60 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि वे भी समान कार्य के लिए समान वेतन के हकदार है । मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस ए के उपाध्याय की खंडपीठ ने द बिहार सेकेंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। इस बीच शिक्षा मंत्री के पी वर्मा ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और इसके बाद अपील याचिका दायर कर सकती है

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