अनिल कुमार
पटना – हाईकोर्ट ने राज्य में नियत मानदेय पर कार्यरत 3,60 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि वे भी समान कार्य के लिए समान वेतन के हकदार है । मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस ए के उपाध्याय की खंडपीठ ने द बिहार सेकेंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। इस बीच शिक्षा मंत्री के पी वर्मा ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और इसके बाद अपील याचिका दायर कर सकती है
निलोफर बानो डेस्क: लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय वित्त राज्य…
मो0 कुमेल डेस्क: ज्ञानवापी मस्जिद के मुताल्लिक एक फैसले में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड के…
तारिक खान डेस्क: मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में 26 नवंबर को एक दलित युवक…
तारिक आज़मी डेस्क: पहले ज्ञानवापी मस्जिद, फिर मथुरा शाही ईदगाह और इसके बाद संभल के…
संजय ठाकुर आजमगढ़: ऑनलाइन बेटिंग एप के ज़रिये अधिक पैसा कमाने का लालच देकर लोगो…
आदिल अहमद डेस्क: रूस ने पहली बार माना है कि यूक्रेन की ओर से किए…