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न्यायालय ने दिया आदेश, दर्ज होगा मुकदमा.

राजकुमार गुप्ता

देवरिया: लार थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुरा निवासी पति-पत्नी समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लार पुलिस को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दे दिया है। हालांकि देरशाम तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी।

गांव के दुखी प्रसाद का कहना है कि वह तीन भाई है, एक भाई ने उसके पिता से एक साजिश के तहत पूरी जमीन अपनी पत्नी के नाम लिखा लिया। इसकी भनक जब उसके पिता को लगी तो वह विरोध करने लगे तो 17 मई 2017 को उनकी हत्या कर अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि प्रार्थी की पत्नी ने शव रोकने का प्रयास किया तो जान से मारने की धमकी देते हुए शव ले जाकर जल्दी-जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में लार पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद दुखी प्रसाद ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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