अनिल कुमार
पटना – पटना हाईकोर्ट ने पटना के फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में 13 अपार्टमेंट को तय मानकों के विपरीत निर्माण कर लिए जाने और आदेश के बाद भी अवैध तल्ला के निर्माण को तोड़ पाने मे असफल रहे फुलवारीशरीफ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगायी है और 20 दिनों के अंदर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है ।
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