अग्रसेन विश्वकर्मा.
देवरिया. पुलिस अधीक्षक देवरिया राकेश शंकर द्वारा चलाये गये अभियान के अन्तर्गत जो अपराधी भादसं के अध्याय 16, 17 तथा 22 में वर्णित दण्डनीय अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं और उनका पर्याप्त अपराधिक इतिहास है, उनके विरूद्ध गुण्डा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अभियान के अर्न्तगत 1. राजेश्वर यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव 2. बब्लू यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासीगण निशनिया पेकौली थाना खामपार देवरिया का समाज में भय एवं आतंक व्याप्त होने के कारण इनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति अभियोग पंजीकृत कराने तथा गवाही देने से डरता है। इस सम्बन्ध में थाना खामपार पर अपराध धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।
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