सुमित भगत ( सनी )
पटना :- पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को बालू और पत्थर के खनन, परिवहन और बिक्री के लिए सरकार की नई नीति पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। हाईकोर्ट के स्थगन आदेश से अब पूर्व की भांति ही बालू व पत्थर की खरीद-बिक्री होगी। बताया जाता है कि बालू व पत्थर ठेकेदार के साथ ही ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय में सरकार की नई नीति को चुनौती दी गई थी।
इस प्रकार के करीब 10 मामले दायर हुए थे। सभी याचिका पर समेकित रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय बेंच ने सोमवार को सुनवाई की। जिसके बाद नई नियमावली पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। नया आदेश आने तक पूर्व की भांति बालू की खरीद-बिक्री होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर अमल होने के बाद बालू संकट फिलहाल समाप्त होने के आसार हैं।
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