बिजनौर नगर में सुबह 8:00 से रात 9:00 बजे तक नहीं आयेगे भारी वाहन 

अज़ीम कुरैशी.

बिजनौर यूपी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए एसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश अनुसार सुबह 8:00 बजे से रात 9:00 बजे तक बिजनौर नगर में भारी वाहन ओवरलोड वाहन गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्राली वह बुग्गी बड़े वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा बीती रात SRS माल के सामने हुए दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े प्रबंध किए हैं कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो इसलिए भारी वाहनों के प्रवेश को नगर में प्रतिबंधित किया गया है विवेक कॉलेज से नगर की तरफ मित्तल पेट्रोल पंप नुमाइश चौक की तरफ झालू रोड काली माता मंदिर से नगर की तरफ सुगरमिल रेलवे क्रॉसिंग से शहर कोतवाली की तरफ चांदपुर तिराहे से जानी चौक की ओर सेंट मैरी स्कूल से शक्ति चौक की ओर मंडावर रोड से जजी चौक की ओर यात्री वाहनों को छोड़कर सभी हलके वह भारी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा एस पी ने बताया कि यदि कोई भी आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *