Categories: UP

जाने छेड़खानी करने वाले के खिलाफ शिक्षिका की अर्जी क्यों हुई ख़ारिज

हरिशंकर सोनी

सुलतानपुर। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की शिक्षिका के जरिए बीएसए पर लगाए गए छेड़खानी समेत अन्य आरोपों सम्बंधी अर्जी को सीजेएम ने खारिज कर दिया। सीजेएम विजय कुमार आजाद ने बगैर शासन की मंजूरी के लोक सेवक के विरूद्ध संज्ञान न ले पाने का तथ्य दर्शाते हुए अर्जी को पोषणीय नही माना।

मालूम हो कि कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्री नगर की रहने वाली एक शिक्षिका ने बीते पांच अप्रैल की घटना बताते हुए सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर अर्जी दी। जिसमें आरोप है कि बीएसए कौस्तुभ कुमार सिंह अपने अन्य साथियों के साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय लम्भुआ आए और शिक्षिका से छेड़-छाड़ करने लगे और विरोध करने पर उल्टे उसी पर ही लांछन लगाते हुए अखबारों में खबर प्रकाशित करवा दी। जिससे अपने को अपमानित महसूस करते हुए शिक्षिका ने बीएसए व एक दैनिक अखबार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर अर्जी दी थी। सीजेएम विजय कुमार आजाद ने अर्जी पर सुनवाई के पश्चात एक लोक सेवक के विरूद्ध शासन की मंजूरी के बाद ही संज्ञान ले पाने की बात दर्शाते हुए अर्जी को पोषणीय नही माना और खारिज कर दिया।

 

pnn24.in

Recent Posts

युक्रेन द्वारा अमेरिकी मिसाइलो द्वारा रूस पर बड़ा हमला, रूस का एयर डिफेन्स सिस्टम हुआ तबाह

आदिल अहमद डेस्क: रूस ने पहली बार माना है कि यूक्रेन की ओर से किए…

15 hours ago

गौतम अडानी पर सदन की कार्यवाही हुई निरस्त, बोले राहुल गाँधी ‘अडानी को मोदी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है’

माही अंसारी डेस्क: भारत के जाने-माने उद्योगपति गौतम अदानी और उनके कुछ सहकर्मियों के ख़िलाफ़…

15 hours ago