Categories: Bihar

शराब बंदी कानून के बाद अदालत का अहम् और एतिहासिक फैसला

सुमित भगत (सनी)

नवादा . शराबबंदी क़ानून लागू होने के बाद नए उत्पाद अधिनियम के तहत अदालत ने पहली बार उसके अभियुक्त को सजा सुनाई है। आज नवादा व्यवहार न्यायालय में शराब बरामदगी को लेकर अदालत कादिरगंज थाना में दर्ज कांड संख्या 240/16 में अभियुक्त गणेश साव जो कादिरगंज थाना अंतर्गत घोसतावां गांव के रहने वाले है।उनके घर से दिनांक 19 मई 2016 को कुल 144 लीटर अवैध शराब की बरामदगी हुई थी जिसके तहत अदालत ने आज उनके खिलाफ फैसला सुनाया। एडीजे 2 कौशलेश कुमार की अदालत ने आरोपी गणेश साव को उत्पाद अधिनियम 471 A के तहत 10 साल का जेल और एक लाख का आर्थिक दंड सुनाया।अपर लोक अभियोजक त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा ने बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद नवादा में अदालत के द्वारा यह पहला फैसला सुनाया गया है।जिसमें अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।इस ऐतिहासिक फैसले के बाद राज्य के साथ-साथ जिले में एक मजबूत संदेश जाएगा कि शराबबंदी कानून को शत-प्रतिशत लागू कराने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रसाशन अग्रसर कार्रवाई कर रही है।

pnn24.in

Recent Posts

युक्रेन द्वारा अमेरिकी मिसाइलो द्वारा रूस पर बड़ा हमला, रूस का एयर डिफेन्स सिस्टम हुआ तबाह

आदिल अहमद डेस्क: रूस ने पहली बार माना है कि यूक्रेन की ओर से किए…

18 hours ago

गौतम अडानी पर सदन की कार्यवाही हुई निरस्त, बोले राहुल गाँधी ‘अडानी को मोदी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है’

माही अंसारी डेस्क: भारत के जाने-माने उद्योगपति गौतम अदानी और उनके कुछ सहकर्मियों के ख़िलाफ़…

19 hours ago