हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। अंतरिम जमानत का दुरूपयोग करना चार आरोपियों को महंगा पड़ गया है। नतीजतन पहले तो स्पेशल जज एससीएसटी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने उनकी जमानत अर्जिया खारिज कर दी। तत्पश्चात सीजेएम विजय कुमार आजाद ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश देते हुए उनके जामिनदारों को भी नोटिस जारी किया है।
मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र के धरियामऊ गांव से जुड़ा है जहां की रहने वाली देवकली ने वर्ष 2015 में गांव के आरोपीगण रामविशाल, सुरेन्द्र प्रताप उर्फ लालू, भानु प्रताप उर्फ गुल्लू व श्रीनाथ आदि के खिलाफ बलबा व घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य आरोपो में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले का विचारण सीजेएम कोर्ट में चल रहा है। इसी मामले में चारो आरोपियों ने बीते 18 सितम्बर को आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जिनकी अन्तरिम जमानत पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट ने उन्हे अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था। इसी क्रम में तीन पेशियों से सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर चल रहे थे। बीते 17 नवम्बर को सभी आरोपियों को कोर्ट में आत्मसमर्पण करना था, लेकिन अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग करते हुए आरोपियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण ही नही किया। जिनकी अन्तरिम व मूल जमानत अर्जी को स्पेशल जज ने खारिज कर दिया था। इसी मामलें में अभियोगिनी देवकली ने अपने अधिवक्ता संजय शर्मा के माध्यम से ट्रायल कोर्ट सीजेएम के यहां अर्जी देकर आरोपियों और जामिनदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। अभियोगिनी के अधिवक्ता ने प्रकरण को अत्यंत गम्भीर बताते हुए कड़ी कार्यवाही की बात कही। तत्पश्चात सीजेएम विजय कुमार आजाद ने चारो आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है एवं उनके जामिनदारों को भी नोटिस जारी की है।
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