दलित महिला से बलात्कार की घटना का लिया अदालत ने संज्ञान, दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

हरिशंकर सोनी 

सुलतानपुर। दलित महिला से गैंगरेप के मामले में स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट की अदालत ने संज्ञान लिया है। स्पेशल जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए आदेशित किया है।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर लोनहट निवासी रियाज, इरफान व नफीस के खिलाफ बीते 22 मार्च की घटना बताते हुए दलित महिला ने कोर्ट मे अर्जी दी है। आरोप के मुताबिक घटना के दिन दोपहर में उसकी बहू घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपीगण उसके घर में घुस आए और उसकी बहू से छेड़खानी करने लगे। जब उसने विरोध जताया तो आरोपियों ने उसे मारापीटा एवं जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। शोर-शराबा सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी आरोपियों ने मारा-पीटा। पीड़ित महिला ने डायल 100 कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन डायल 100 पुलिस आरोपियों के दबाव में मामले को दबाकर वापस लौट गयी। थाने पर भी सूचना देने के बाद कोई कार्यवाही नही हुई। यहीं नही 25 मार्च को जिलाधिकारी अमेठी ने भी पीड़ित पक्ष की शिकायत पर एफआईआर के लिए आदेशित किया, लेकिन जगदीशपुर पुलिस ने उनके आदेश को भी धता बता दिया। इतना ही नही पीड़ित पक्ष ने एसपी, डीआईजी, आईजी समेत अन्य को पत्र प्रेषित किया, लेकिन कहीं से किसी ने भी दलित परिवार की नही सुनी। नतीजतन मामला कोर्ट पहुचं गया। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराये जाने के सम्बंध मे जगदीशपुर पुलिस को आदेशित किया है।

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