सनी भगत
झारखंड में शराब के अवैध कारोबार करने और सार्वजनिक स्थलों (पब्लिक प्लेस) पर शराब पीने या पीकर हंगामा करनेवालों पर अब और सख्ती होगी. पब्लिक प्लेस पर शराब पीते पकड़े जाने पर एक हजार से 10 हजार रुपये तक जुर्माना और एक से तीन माह तक की सजा हो सकती है. अगर अवैध शराब पीने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो अवैध शराब के कारोबारी को 10 साल की सजा या 10 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है. मामला गंभीर होने पर सजा और जुर्माना दोनों लगेगा. उत्पाद अधिनियम की धारा-52 इ में यह प्रावधान किया गया है.
इसमें कहा गया है कि मिलावटी शराब पीने से हुई मौत पर मृतक के परिजन को पांच से 10 लाख का मुआवजा अवैध कारोबारी को देना होगा. ऐसा नहीं करने पर उसकी संपत्ति बेच पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिया जायेगा. अगर मिलावटी शराब के कारण कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है या कोई अंग बेकार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कारोबारी को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है. आंशिक क्षति होने पर ढाई लाख जुर्माना और 10 साल की सजा कारोबारी को हो सकती है.
अगर शराब पी कर पब्लिक प्लेस पर हंगामा करते हैं, तो 10 से 25 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन माह तक जेल की सजा होगी. झारखंड उत्पाद अधिनियम 2015 में यह संशोधन किया गया है. इस पर विभागीय मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी मंजूरी दे दी है. अब इसे कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जायेगा. वहां से पास होने पर यह कानून प्रदेश में प्रभावी होगा.
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