कनिष्क गुप्ता.
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले ने आश्वासन दिया कि फुलकोर्ट की ओर से पूर्व में लिए गए निर्णय पर कायम हैं। कहा कि पश्चिमी खंडपीठ स्थापना के संबंध में अन्य कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। बार अध्यक्ष इंद्रकुमार चतुर्वेदी, महासचिव एसी तिवारी के नेतृत्व में कार्यकारिणी ने मुख्य न्यायाधीश से पश्चिमी उप्र के 22 जिलों में आंदोलन के बाबत मुलाकात की। संयुक्त सचिव प्रशासन प्रशांत सिंह रिंकू ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि यदि पश्चिमी यूपी की खंडपीठ के संबंध में प्रकरण विचार के लिए आएगा तो बार एसोसिएशन व न्यायमूर्तियों को विश्वास में लेकर निर्णय लिया जाएगा।
चिकित्सा कल्याणकारी योजना को टीम गठित
बार एसोसिएशन ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि चिकित्सा कल्याणकारी योजनाओं की नियमावली तैयार करने के लिए सात सदस्यीय टीम गठित की गयी है। सभी सदस्यों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट समिति के अनुमोदन से कार्यकारिणी के समक्ष रखा जाएगा। बताया कि पांच जनवरी 2018 से 17 फरवरी के बीच आये आवेदनों में 31 को चिकित्सीय सहायता दी गयी, छह विधवाओं को पेंशन पांच मृतक आश्रितों की सहायता की गयी है। उन्हें शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा। कल्याण योजनाओं को संचालित करने के लिए उपाध्यक्षों के साथ नामित कार्यकारिणी सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गयी है। दोनों कमेटियों की संस्तुति पर शेष आवेदनों को निर्णीत किया जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक में उपाध्यक्ष सुधीर दीक्षित, अफजल दुर्रानी, मुन्ना यादव, श्रीराम पांडेय, आनंद मोहन पांडेय, प्रशांत सिंह, संजीव कुमार सिंह, अभिजीत कुमार पांडेय, धर्मराज पाल, हरीश प्रताप सिंह, अखिलेश कुमार द्विवेदी, प्रशांत सिंह सोम, ओम आनंद आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। मौजूद थे।
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