Categories: Crime

गवाह की गोली मारकर हत्या किये जाने के छह अभियुक्तों को आजीवन सजा

यशपाल सिंह

आजमगढ़. अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की अदालत ने सोमवार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 38-38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जबकि इसी मामले के एक आरोपी बृजेन्द्र राय को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अर्थदंड की प्राप्त धनराशि से एक लाख रुपये पीड़िता आंधी देवी को दिये जाने का भी आदेश दिया।

घटना रौनापार थाना के जोकहरा गांव की है। जोकहरा गांव में चार अप्रैल 2011 की रात लगभग 11 बजे इस मुकदमे के वादी आंधी देवी के ससुर अच्छेलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में आंधी देवी ने गांव के पांच लोगों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। इसमें उसने पुलिस को बताया था कि इस मुकदमे का विचारण सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था।

अभियुक्तों की तरफ से सुलह किए जाने का दबाव और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकियां दी जाती रही। इसी बीच उसके ससुर अच्छेलाल की मड़ई में सोते समय गांव के चंदन बढ़ई, प्रमोद गोंड, पिंटू राय, प्रद्युम्न राय अपने साथी सुबास राय के साथ आये और मनोज श्रीवास्तव ने उसके ससुर को गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में रौनापार थाना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान इस मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष अभियोजन अधिकारी महेन्द्र प्रसाद गुप्ता व प्राइवेट कौंसिल जगदंबा सिंह ने इस मुकदमे में वादी समेत डॉ.आमोद कुमार, गुड्डू, क्षेत्राधिकारी योगेन्द्र कुमार, एसओ रामकृष्ण द्विवेदी को बतौर साक्षी पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभयपक्षों के तर्को को सुनने के बाद उक्त सजा का निर्धारण किया।

pnn24.in

Recent Posts

युक्रेन द्वारा अमेरिकी मिसाइलो द्वारा रूस पर बड़ा हमला, रूस का एयर डिफेन्स सिस्टम हुआ तबाह

आदिल अहमद डेस्क: रूस ने पहली बार माना है कि यूक्रेन की ओर से किए…

24 hours ago

गौतम अडानी पर सदन की कार्यवाही हुई निरस्त, बोले राहुल गाँधी ‘अडानी को मोदी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है’

माही अंसारी डेस्क: भारत के जाने-माने उद्योगपति गौतम अदानी और उनके कुछ सहकर्मियों के ख़िलाफ़…

24 hours ago