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मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के संबध में पलिया नगर पालिका केसभासदो और समाज सेवको के साथ बैठक

फारुख हुसैन.

लखीमपुर खीरी = पलिया कलां= मुख्यमंत्री सामुहिक योजना के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता मे एक बैठक सभासदो और समाज सेवको के साथ मिलकर पलिया सभागार मे की गयी ।जिसमे संस्थान के संचालक के द्वारा योजना को विस्तार से बताया गया ।

उल्लेखनीय है कि जहां पहले जनता के लिये शासन के द्वारा गरीबो के लिये लड़की की शादी के लिये  बीस हजार रूपयो की अनुदान राशि दी जाती थी परंतु इस बार मुख्यमंत्री योजना के अन्तर्गत एक नई योजना बना दी गयी जिसमे अब अनुदान राशि को बदलकर सामुहिक विवाह योजना कर दी गयी और इसी की उचित जानकारी देने के लिये बीते दिन नगर पालिका परिषद मे एक बैठक अधिषासी अधिकारी अशोक कुमार तिवारी  और पालिका अध्यक्ष महमूद हुसैन खां की अध्यक्षता में की गयी ।जिसका संचालन विजय मिश्रा ने किया।

योजना की उचित जानकारी देने के लिए समाज सेवी संस्था से आये  अजय कुमार चौबे ने जानकारी  देते हुए बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद निराश्रित निर्धन परिवारों की विवाह  योग्य कन्या विधवा परित्यकता तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री समूह विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह संपन्न कराकर कार्यक्रम में मिलने वाले लोगों को उनकी सामाजिक धार्मिक मानता है हम परंपरा रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था करा कर समाज में सब धर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विवाहित कार्यक्रम संपन्न कराएं जाने हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।जिसमे कन्या के शादीसुदा जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायक राशि 20000 कन्या के खाते मे दी जाएगी किंतु विधवा परित्यकता /तलाकशुदा  के मामले में सहायता राशि 25000 होगी. विवाह संस्कार के लिए आवश्यक वस्तुए  दी गायेगी   किंतु विवाह परिचालित तलाकशुदा के मामले में यह धनराशि 5000  की सहायता दी जाएगी ।

पात्रता की शर्तें

योजना के अंतर्गत पात्र कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश में मूल निवासी होना चाहिये कन्या के अभिभावक  निर्धन तथा जरूरतमंद हो आवेदन के परिवार की आय गरीब रेखा की सीमा से अंतर्गत होनी चाहिए साथ ही विवाह हेतु किए गए आवेदन के पुत्री की आयु शादी की तारीख को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये है तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो गई हो युवक की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड जन्म प्रमाणपत्र मतदाता पहचान पत्र मनरेगा जॉब कार्ड आधार कार्ड मानता होगी । निर्धन परिवारों कि कन्या के विवाह विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा जिसका मूल रूप से तलाक हो गया हो और  अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लड़कों वर को संयुक्त रूप से पंजीकरण हेतु निर्धारित पर्व पर सयुक्त रूप से पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर  ऑफलाइन आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 45 दिन पूर्व करना होगा । आवेदन पत्र के अलावा विवाह हेतू लड़का और लडकी को दो फोटो  देना अनिवार्य होगा ।इसके साथ ही योजना की और भी कई जानकारिया दी गयी और इस योजना के चलते आठ तारीख को एक कार्यक्रम चंदनचौकी मे किया जायेगा ।इस मौके पर सभासदो,समाजसेवको सहित बहुत से लोग उपस्थित रहे ।

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